


मो० शाहनावाज़
संभल। मंगलवार को शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज, संभल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संभल के तत्वावधान में गांधी जयंती के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों एवं इसके विधिक परिणामों की विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह बर्तवाल ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो कानून के बारे में बताते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को इस कानून के तहत संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने बच्चों से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत सहायता लेने की अपील की। सिविल जज जूनियर डिवीजन, संभल दिव्या चिड़ालिया ने पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पॉक्सो मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं तथा जरूरत पड़ने पर 1090, 112 आदि हेल्पलाइन नंबरों पर सहायता ली जा सकती है। कार्यक्रम में संदीप कुमार सिंह, एल.ए.डी.सी., जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संभल, जसवीर सिंह पी.एल.वी., गंभीर सिंह पी.एल.वी. तथा डॉ. टेकचंद ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल बचपन का अधिकार है। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों एवं विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिवार ने सहयोग किया। मीडिया प्रभारी के रूप में नरेंद्र सिंह सोलंकी ने भी पूर्ण योगदान दिया।
