Tuesday, June 9, 2026
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चौकी तोड़फोड़ और गाड़ी फूंकने के मामले में पूर्व विधायक विजय कुमार समेत सभी आरोपी दोषमुक्त!

न्यायपालिका पर था भरोसा मिली जीत, विजय बहादुर सिंह


गाजीपुर। गाजीपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश माननीय शक्ति सिंह की अदालत ने साल 2013 के बहुचर्चित हंसराजपुर चौकी तोड़फोड़ और दुल्लहपुर थाना अध्यक्ष की गाड़ी फूंकने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार और सीपीएम नेता विजय बहादुर सिंह समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत दोषमुक्त (बरी) कर दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दी जानकारी
मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. जे.बी. सिंह, निर्भय सिंह, सज्जाद जाफरी, आशुतोष सिंह, कैलाश यादव, फजलूल इस्लाम, भानु प्रताप सिंह और दिलीप सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि इस मामले में कोर्ट में विचाराधीन सभी 63 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला सन 2013 का है। जंगीपुर थाना क्षेत्र के नसीरपुर गाँव में एक प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर जंगीपुर पुलिस ने एक लड़के को हिरासत में लिया था। हिरासत में लेने के एक दिन बाद ही पुलिस कस्टडी में लड़के की मौत हो गई, जिससे पूरा इलाका सुलग उठा।
मौत से गुस्साए हजारों लोगों ने नसीरपुर चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और तत्कालीन थाना अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई और उसने हंसराजपुर पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की। इसी दौरान उग्र भीड़ ने मौके पर मौजूद दुल्लहपुर थाना अध्यक्ष की सरकारी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया था।
29 नामजद और 250 अज्ञात पर दर्ज हुआ था मुकदमा
इस हिंसक घटना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक विजय कुमार, सीपीएम नेता विजय बहादुर सिंह सहित 29 नामजद और करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की विवेचना के बाद 63 लोगों का मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर आज फैसला आया है।
“न्याय की जीत हुई है”
कोर्ट से बरी होने के बाद अधिवक्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर सीपीएम नेता विजय बहादुर सिंह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज आखिरकार न्याय की जीत हुई है।

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