Home Blog गाजीपुर में कानूनी क्रांति: अलीपुर मदरा में लगा विधिक शिविर, 12 सितंबर...

गाजीपुर में कानूनी क्रांति: अलीपुर मदरा में लगा विधिक शिविर, 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान-3.0 का बजा बिगुल

0
2

गाजीपुर (08 सितंबर, 2026):

न्याय व्यवस्था को हर गरीब और आम नागरिक के दरवाजे तक पहुँचाने के संकल्प के साथ आज जखनियां तहसील के ग्राम पंचायत सचिवालय अलीपुर मदरा में एक विशाल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मौजूद न्यायविदों और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और सुलभ न्याय प्रणाली की जानकारी दी।

एक ही छत के नीचे सुलझेंगे बरसों पुराने विवाद

​शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के पूर्णकालिक सचिव नीरज गोंड ने एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशानुसार 12 सितंबर, 2026 को जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का महा-आयोजन होने जा रहा है।

​यह लोक अदालत जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर व मुहम्मदाबाद, ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां सहित प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों में आयोजित होगी।

किन मामलों का होगा आसान और त्वरित निस्तारण?

​राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों को खत्म करने का यह एक सुनहरा अवसर है। इसके तहत निम्नलिखित मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा:

  • पारिवारिक व वैवाहिक विवाद: आपसी बातचीत और मध्यस्थता से पुराने गिले-शिकवे दूर करने का मौका।
  • वित्तीय व बैंकिंग मामले: धारा-138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस), बिजली चोरी, स्टांप/पंजीयन व कराधान प्रकरण।
  • दीवानी व आपराधिक मामले: छोटे-लघु दांडिक वाद, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी मामले, और मोटर दुर्घटना अधिनियम।
  • अन्य लंबित मामले: श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम, बाट-माप अधिनियम और चकबंदी वाद।

‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान-3.0’ की शुरुआत

​सचिव नीरज गोंड ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट की मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान-3.0’ चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को बिना किसी अदालती खींचतान के, बातचीत और समझौते के जरिए तेज बनाना है।

जनकल्याणकारी योजनाओं और हेल्पलाइन की दी गई जानकारी

​शिविर में नालसा (NALSA) और राज्य प्राधिकरण की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी गई:

  • नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 15100 (निःशुल्क विधिक सहायता के लिए)
  • प्रमुख योजनाएं: नारी की उड़ान, पीड़ित मुआवजा योजना-2014, एसिड पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं (2016), बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं (2014), और श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं (2015)।

शिविर में वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य जनों की मौजूदगी

​इस जागरूकता कार्यक्रम में जखनियां ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अमित कुमार यादव-चतुर्थ, नायब तहसीलदार विवेकानंद पाण्डेय, अलीपुर मदरा के ग्राम प्रधान सर्वांनंद सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा विद्वान अधिवक्तागण, पराविधिक स्वयंसेवक (PLVs), स्थानीय नागरिक अखिलेश नंद सिंह, आंसू सिंह और बड़ी संख्या में आए फरियादियों ने भाग लिया।

अपील: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत और ‘मध्यस्थता अभियान-3.0’ का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसी भी विशेष जानकारी के लिए गाजीपुर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here