रमेश गाज़ीपुर
जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, डीएम ने वापस लिया बैनामा सत्यापन आदेश, लेकिन दी बड़ी चेतावनी
कहा- आंशिक हिस्सेदारी वाली जमीन खरीदने से पहले बरतें सावधानी
बैनामा कराने से पहले कब्जा लेना बेहद जरूरी, कब्जा नहीं तो बाद में हो सकती है बड़ी परेशानी
तहसील और राजस्व विभाग के लगाने पड़ सकते हैं चक्कर
डीएम की चेतावनी, जमीन खरीदें, लेकिन पूरी जांच-पड़ताल के बाद
कहा- 5 अगस्त को लागू की गई व्यवस्था फिलहाल खत्म
गाजीपुर में जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। डीएम अनुपम शुक्ला ने 5 अगस्त को लागू किए गए बैनामा सत्यापन संबंधी आदेश को फिलहाल वापस लेने की घोषणा की है। डीएम ने बताया कि आंशिक हिस्सेदारी वाली जमीनों और सर्किल रेट से कम कीमत पर होने वाले बैनामों में धोखाधड़ी और कब्जा विवाद की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी वजह से सत्यापन की व्यवस्था लागू की गई थी।
लेकिन स्टांप एवं पंजीकरण विभाग की नई नीति आने की संभावना और प्रभारी मंत्री के निर्देशों के बाद फिलहाल इस व्यवस्था को वापस ले लिया गया है।
हालांकि डीएम ने जनता को साफ चेतावनी दी है कि बिना आंशिकता दर्ज कराए जमीन न खरीदें और बैनामा कराने से पहले मौके पर कब्जा जरूर सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि अगर कब्जा लिए बिना जमीन खरीदते हैं तो बाद में तहसील और राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
यानी आदेश भले वापस हो गया हो, लेकिन जमीन खरीदने वालों को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। गाजीपुर प्रशासन ने लोगों से सोच-समझकर जमीन खरीदने की अपील की है।
बाइट- अनुपम शुक्ला- डीएम, गाज़ीपुर



